जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एरियावाईज मजिस्ट्रेट की नियुक्ति
बीकानेर। कोरोना संक्रमण के चलते संभाग मुख्यालय पर एक महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए कर्फ्यू के क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कोतवाली व कोटगेट थाना के सम्पूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बीकानेर शहर के कोटगेट व कोतवाली थाना के सम्पूर्ण क्षेत्र में, नयाशहर थाना क्षेत्र के डीडू सिपाहियान मोहल्ला, चूनगरान मोहल्ला, चौंखूटी, तेलीवाड़ा, कसाईबारी तथा सदर थाना क्षेत्र के कूचीलपुरा मोहल्ला में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। पुलिस की सख्ती के साथ किसी भी अप्रिय घटना पर भी भारी लवाजमे के साथ निगरानी रखी जा रही है। मजिस्ट्रेट के आज के एक आदेश के तहत क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर आवागमन नहीं कर सकते हैं, व्यावसायिक गतिविधियां भी पूरी तरह से बंद रहेगीं, वाहनों का आवागमन भी बंद रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोकसेवक इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा व लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से सीआरपीसी की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के अनुसार कर्फ़्यू के दौरान क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जो अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर आदेश की पालना करवाएंगे।