मास्क नहीं पहनने पर एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान


बाडमेर। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं मानव जीवन की रक्षार्थ लॉकडाउन अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता की गई है। मास्क नहीं पहनने पर एक वर्ष तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश की अवहेलना किए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत एक वर्ष तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उन्होने बताया कि इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप निरीक्षक एवं उपरी पद के पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सैनेटरी निरीक्षक एवं नगरीय निकाय के उच्च अधिकारी तथा कृषि मण्डी सचिव को अधिकृत किया गया है।


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