नो कोरोना ; बीकानेर जिले की सीमाएं सील, अनुमति लेकर प्रवेश करने वालों को भी देनी होगी जिला कंट्रोल रूम में सूचना


जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने जारी किए आदेश


बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोनावायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले की सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार बीकानेर जिले की सीमाओं में किसी भी माध्यम से आने वाले (पैदल अथवा वाहन) व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतया निषेध किया गया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र के माध्यम से ही जिले की सीमा में प्रवेश किया जा सकेगा।
गौतम ने बताया कि अन्य जिलों या राज्यों से अनुमति लेकर जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से जिला कंट्रोल रूम को सूचना देंगे। जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0 151 220 4989 है। गौतम ने बताया कि प्रवेश करने वाले व्यक्ति मेडिकल टीम को जांच में सहयोग करते हुए आइसोलेशन का पालन करेंगे। ऐसे व्यक्तियों की सूचना चेक पोस्ट पर भी संग्रहित की जाएगी और यह सूचना रोजाना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवाई जाएगी। गौतम ने बताया कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 और अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आदेश 3 मई तक प्रभाव में रहेंगे।